दिव्यांगजन के लिए सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे डॉ. अरविंदर सिंह दिव्यांग अधिकार क्षेत्र में अपनी सक्रिय पहलों के लिए लगातार पहचान बना रहे हैं। पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट्स (PDRA) के संस्थापक एवं अध्यक्ष, दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता, तीन बार के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तथा अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ डॉ. अरविंदर सिंह की एक और महत्वपूर्ण पहल ने बैंकिंग सेवाओं में मौजूद एक्सेसिबिलिटी संबंधी चुनौतियों को सामने लाया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की उदयपुर शाखाओं में दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए डॉ. अरविंदर सिंह द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत दायर आवेदन के जवाब में प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हुआ है कि बैंकिंग सेवाओं को सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए पूर्णतः सुलभ बनाने की दिशा में अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
आरटीआई में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य
आरटीआई के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के उदयपुर मंडल में कुल 51 शाखाएं तथा उदयपुर शहर में 13 शाखाएं संचालित हैं। बैंक ने जानकारी दी कि सभी शाखाओं में रैंप अथवा व्हीलचेयर से प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन किसी भी शाखा को सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए पूर्णतः सुगम नहीं माना गया है।
आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए—
- किसी भी शाखा में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पार्किंग उपलब्ध नहीं है।
- दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल साइनेज की व्यवस्था नहीं है।
- कर्मचारियों को दिव्यांग ग्राहकों की सहायता के लिए विशेष संवेदनशीलता प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।
- उदयपुर जिले की शाखाओं का अब तक औपचारिक एक्सेसिबिलिटी ऑडिट नहीं कराया गया है।
- पिछले पांच वर्षों में सुगमता सुधार पर हुए व्यय का शाखावार रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
हालांकि, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने उत्तर में ब्रेल साइनेज एवं आरक्षित पार्किंग जैसी सुविधाओं की कमी स्वीकार करते हुए भविष्य में आवश्यक सुधार करने के प्रयास का उल्लेख किया है। बैंक ने दिव्यांग ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होने की जानकारी भी साझा की है।
केवल रैंप पर्याप्त नहीं, संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था हो सुलभ
डॉ. अरविंदर सिंह का कहना है कि किसी भी बैंक शाखा को केवल रैंप उपलब्ध होने के आधार पर दिव्यांगजन-अनुकूल नहीं माना जा सकता। वास्तविक सुगमता तब सुनिश्चित होगी जब दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी सहायता के बैंक में प्रवेश करने से लेकर टोकन लेने, प्रपत्र भरने, दस्तावेज़ समझने, एटीएम उपयोग करने तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके।
उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल साइनेज, ऑडियो सहायता, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित पार्किंग, बाधारहित प्रवेश, सुविधाजनक सेवा काउंटर तथा प्रशिक्षित एवं संवेदनशील कर्मचारी किसी भी समावेशी बैंकिंग व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा होने चाहिए।
समयबद्ध एक्सेसिबिलिटी ऑडिट की मांग
डॉ. अरविंदर सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक से सभी शाखाओं का विशेषज्ञों द्वारा समयबद्ध एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराने, शाखावार कमियों की पहचान कर सुधार कार्ययोजना तैयार करने तथा ऑडिट एवं अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।
इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण, ब्रेल साइनेज, टैक्टाइल सुविधाएं, ऑडियो सहायता, आरक्षित पार्किंग तथा प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था को प्राथमिकता देने की आवश्यकता भी बताई।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप हो बैंकिंग व्यवस्था
डॉ. अरविंदर सिंह ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अनुसार दिव्यांगजनों को सार्वजनिक सेवाओं तक समान, सुरक्षित और सम्मानजनक पहुंच उपलब्ध कराना प्रत्येक सार्वजनिक संस्था की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि सुगम बैंकिंग कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार है।
दिव्यांग अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास
डॉ. अरविंदर सिंह दिव्यांग अधिकार से जुड़े मुद्दों पर पिछले कई वर्षों से सूचना का अधिकार (RTI), जनजागरूकता अभियानों, नीति संवाद और कानूनी पहलों के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल समस्याओं को उजागर करना नहीं, बल्कि संबंधित संस्थानों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित कर व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब नेशनल बैंक इस आरटीआई से सामने आए निष्कर्षों को सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करते हुए उदयपुर मंडल की सभी शाखाओं को वास्तविक अर्थों में अधिक समावेशी और दिव्यांगजन-अनुकूल बनाने की दिशा में ठोस एवं समयबद्ध कदम उठाएगा।
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